कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने पर उमर अब्दुल्लाह ने किया विरोध!

   

नेकां उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासत में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल को सही ठहराने संबंधी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दलील अस्वीकार्य है।

लोकसभा में तीन जुलाई से छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव गृह मंत्री की ओर से पेश किए जाने के बाद यह बयान आया है।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि गृहमंत्री की यह दलील कि कांग्रेस ने किसी भी अन्य दल की तुलना में अधिक बार अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया है, इसलिए मोदी सरकार भी रियासत के लोगों को निर्वाचित सरकार से वंचित रखने में सही है।

यह अस्वीकार्य दलील है। ज्ञात हो कि बहस के दौरान गृह मंत्री ने कहा था कि अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग 132 बार किया गया है जिसमें से 93 बार विपक्षी पार्टी ने राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए किया है।