जिसके तहत कैपीटेशन फीस लेने वाले दोषी स्कूलों से डोनेशन राशि से 10 गुना जुर्माना लिया जा सकता है और बार-बार इस तरह की गल्ती करने पर जेल की सजा भी हो सकती है।

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