ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में सभी कारोबारी गतिविधियां हटायें : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल की चारदीवारी/परिधीय दीवार से 500 मीटर के भीतर सभी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ए.डी.एन. न्याय मित्र