मुस्लिम कानून के अनुसार, युवावस्था प्राप्त करने वाली लड़कियां अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं: दिल्ली HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को एक फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम कानून के तहत, एक नाबालिग लड़की जिसने अपनी युवावस्था प्राप्त कर ली है, वह अपने माता-पिता की