अक्षरधाम हमला: मुख्य आरोपी यासीन भट को 3 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा गया

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गुजरात की एक अदालत ने शनिवार को 2002 में गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर हमले के कथित मुख्य षड्यंत्रकर्ता मोहम्मद यासीन भट को तीन अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. प्रधान सत्र न्यायाधीश एम के दवे की अदालत ने भट को 14 दिन की हिरासत में भेजने के अपराध शाखा के अनुरोध को नामंजूर कर दिया.

भट को गुजरात एटीएस ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से गिरफ्तार किया था और उसे शुक्रवार के एक ट्रांजिट रिमांड पर यहां लाया गया था. 24 सितम्बर 2002 को अक्षरधाम मंदिर परिसर में दो आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के एक कमांडो सहित 33 व्यक्तियों की मौत हो गई थी. दोनों आतंकवादियों को एनएसजी कमांडो ने मार गिराया था. अधिकारियों के अनुसार आतंकवादी समूह लश्करे तैयबा का कथित आतंकवादी भट हमले के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर भाग गया था.

एटीएस के अनुसार भट ने मंदिर पर हमले का षड्यंत्र रचने में एक प्रमुख भूमिका निभायी थी और उन अन्य आरोपियों सहित सभी को एके..47 राइफल सहित अन्य हथियार एवं गोली बारूद मुहैया कराये थे जो उत्तर प्रदेश से अहमदाबाद ट्रेन से आये थे.