अमिश देवगन को SC से राहत, अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अमिश देवगन को मानहानि के एक मामले में किसी भी कार्रवाई से दी गई छूट की अवधि बढ़ा दी है। मामला एक टीवी शो के दौरान सूफी संत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी से संबंधित है।

जस्टिस एएम खानविलकर व जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने अमिश के वकील को विभिन्न प्रदेशों में पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले लोगों को याचिका की प्रति उपलब्ध कराकर बहस पूरी करने को कहा। अमिश की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा व वकील मृणाल भारती ने पक्ष रखा। वीडियो लिंक के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने अमिश को 26 जून को दी गई राहत को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया।

गौरतलब है कि मानहानि मामले में अमिश के खिलाफ राजस्थान, महाराष्ट्र व तेलंगाना में मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि, अमिश ने कथित विवादित टिप्पणी के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले पर रोक व उसे निरस्त करने की मांग की है।

बता दें कि अमिश के खिलाफ राजस्थान के अजमेर और कोटा में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं और एक हैदराबाद के बहादुरपुरा में दर्ज की गई है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की दो एफआईआर महाराष्ट्र के नांदेड़ और पीधोनी में भी दर्ज की गई हैं। देवगन ने कहा कि उन्होंने पहले ही एक ट्वीट और अधिक जानकारी के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, त्रुटियों को अपराध नहीं माना जा सकता है।