उन्नाव कांड: रेप पीड़िता के पिता की हत्या में सिपाही समेत 6 को अदालत ने दिल्ली बुलाया

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उन्नाव से विधायक कुलदीप सेंगर प्रकरण में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या व अन्य मामलों में सीबीआई के छह गवाहों को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में गवाही के लिए तलब किया गया है।

3 अप्रैल 2018 को विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म पीड़िता के पिता की बेरहमी से पिटाई की थी और उचित इलाज कराए बिना ही पुलिस ने पीड़िता के पिता पर आर्म्स एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया था। जहां हालत बिगड़ने पर उसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई।

इस प्रकरण की जांच सीबीआई कर रही थी। 28 अगस्त को पीड़िता के रायबरेली में हुए रहस्यमय हादसे का शिकार होने के बाद मामला दिल्ली स्थानांतरित हो गया था। अब तीस हजारी कोर्ट के न्यायाधीश की ओर से सीबीआई के गवाहों को कोर्ट गवाही के लिए बुलाया गया है।

इसमें माखी गांव के मजरा सरांय थोक निवासी दो लोगों को 16 सितंबर की सुबह 10 बजे तक कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिये गए हैं। वहीं पुलिस लाइन में तैनात एक महिला सिपाही को 16 सितंबर व सदर तहसील में तैनात एक नायब तहसीलदार, उन्नाव शहर निवासी एक टीवी चैनल के पत्रकार और माखी थाना में तैनात रहे कानपुर देहात निवासी एक अन्य पुलिस कर्मी को 13 सितंबर को कोर्ट में गवाही के लिए सम्मन भेजा गया है।