उपराज्यपाल ने रासुका में दिल्ली पुलिस को दिया हिरासत में रखने का अधिकार

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उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत संदेह के आधार पर किसी को भी हिरासत में रखने का अधिकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिया है। इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है और 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा।

इसके तहत किसी भी शख्स को पुलिस कई महीनों तक हिरासत में रख सकती है, अगर उसे लगता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा हो सकता है। अधिसूचना उपराज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद दस जनवरी को जारी की गई थी।

दिल्ली पुलिस को यह अधिकार राजधानी में लंबे समय से सीएए व एनपीआर के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के मद्देनजर दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह एक आम आदेश है जो हर तिमाही में जारी होता है। इसका मौजूद हालात से कोई लेना देना नहीं है।