हैदराबाद: तेलंगाना के चीफ़ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर गलत रिमार्कस करने वाले शख़्स को हैदराबाद की मुक़ामी अदालत ने 5 साल क़ैद और दो हज़ार रुपये जुर्माना की सज़ा सुनाई है सोशल मीडिया पर ग़ैर-मुनासिब टिप्पणी करने वाले शख़्स के ख़िलाफ़ हैदराबाद के पुराने शहर से संबंध रखने वाले इबराहीम नामी शख़्स ने पुलिस से शिकायत की थी इबराहीम की शिकायत पर मुक़ामी पुलिस ने इस केस को सी सी ऐस पुलिस को भेजा था।
साइबर क्राईम पुलिस ने इंकुआयरी करते हुए इंटरनैट आई पी ऐडरैस का पता चलाते हुए इस शख़्स की पहचान भूनगीर के ज़िले के रामा कृष्णा की हैसियत से की थी। सी सी ऐस पुलिस ने मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठा करते हुए उसे नामपल्ली अदालत में पेश किया था और नामपल्ली अदालत ने सुंवाई पुरी करते हुए रामा कृष्णा को 5 साल जेल की सज़ा दी।