जी एच एम सी के भ्रष्टाचारी अधिकारियों को सज़ा देने हाइकोर्ट का निर्देश

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हैदराबाद: शहर में अनधिकृत निर्माण और निर्माण योजना से हट कर निर्माण को नजरअंदाज़ करने वाले जी एच एम सी के भ्रष्टाचारी अधिकारियों को इन्साफ़ के कठहरे में खड़ा करते हुए सख़्त सज़ा देने की सरकार को हाइकोर्ट ने निर्देश दिया है। मनज़ोरा प्लान से हट कर निर्माण की अनुमति देने वाले जी एच एमसी फ़ील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही का सख़्त नोट लेते हुए तेलंगाना हाइकोर्ट ने आज सरकर को निर्देश दिया कि वो ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ मुक़द्दमा चलाए। अदालत ने एक हफ़्ते के अंदर अपनी की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की निर्देश दिया है। चीफ़ जस्टिस टी बी राधा कृष्णन और जस्टिस ए राज शेखर रेड्डी ने को कट पल्ली के जी नागेश्वर राव और जी नर्सिंग राव की ओर से की याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दी। इन दरख़ास्त गुज़ारों ने अपनी इमारतों के सुरक्षा के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था क्योंकि बलदिया ने उनकी इमारतों को मुनहदिम करने की कार्रवाई शुरू की थी।