तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के तख्तापलट की कोशिश में 24 लोगों को उम्र क़ैद की सजा

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तुर्की की एक अदालत ने 2016 में देश के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के तख्तापलट की नाकाम कोशिश से जुड़े मामले में 24 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी अनादोलु ने कहा कि न्यायाधीश ने 24 लोगों में से 17 को 139 लोगों की हत्या, संविधान के उल्लंघन और राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश के मामलों में मत्यु पर्यंत कारावास की सजा सुनाई है। ऐसी सजाओं में कारावास की कठोर शर्तें होती हैं।

पूर्व वायुसेना प्रमुख अकिन ओजतुर्क और सत्तारूढ पार्टी के पूर्व सांसद सबन दिसली के भाई मेहमत दिसली भी इन 17 लोगों में शामिल हैं। इस मामले में दो दर्जन से अधिक सैन्य अधिकारियों समेत 224 संदिग्धों के खिलाफ मई 2017 में सुनवाई शुरू हुई थी।

अनादोलु के अनुसार अदालत ने एर्दोआन के पूर्व सैन्य सहयोगी कर्नल अली याजिकी को भी ‘संविधान का उल्लंघन’ करने के लिये मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। याजिकी को तख्ता पलट के प्रयास के दौरान एक होटल में एर्दोआन की हत्या की साजिश के मामले में 2017 में 18 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। मुकदमे में और फैसले आने की उम्मीद है।

संदिग्धों में अमेरिका स्थित मुस्लिम प्रचारक फतेहउल्ला गुलेन भी शामिल हैं, जिन्हें तुर्की तख्तापलट की कोशिश का जिम्मेदार मानता है। इस कोशिश के दौरान सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग घायल हो गए थे। हालांकि, गुलेन तुर्की के दावों को खारिज करते रहे हैं। तुर्की उन्हें प्रत्यर्पित करने में भी नाकाम रहा है।