धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में डॉ अयूब गिरफ्तार

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पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉ. अयूब को लखनऊ पुलिस ने शुक्रवार की रात बड़हलगंज स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ के हजरतगंज थाने में शुक्रवार को उनके खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, सेवन सीएलए और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। पूछताछ के बाद देर रात लखनऊ पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई।

पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब ने दो दिन पहले विज्ञापन प्रकाशित कराकर मौलानाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर विज्ञापन वायरल होने के बाद लखनऊ पुलिस ने संज्ञान लिया। अधिकारियों के निर्देश पर हजरतगंज थाने के दारुलसफा चौकी प्रभारी कृष्णकांत सिंह ने डॉ. अयूब के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करने, सेवन सीएलए और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है। रात आठ बजे लखनऊ पुलिस गोरखपुर पहुंची और एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता को मामले की जानकारी दी।

एसएसपी के निर्देश पर सीओ गोला श्यामदेव, बड़हलगंज कोतवाली प्रभारी राणा देवेन्द्र प्रताप सिंह ने लखनऊ पुलिस के साथ छापा डाल रात नौ बजे के करीब डॉ. आयूब को बड़हलगंज कस्बे में स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया। सीओ गोला श्यामदेव ने बताया कि डॉ. अयूब को लखनऊ पुलिस को सौंपा गया है।

इन धाराओं में हुआ है केस
क्राइम नम्बर 203/20 धारा 153(ए) / 505(2) आईपीसी, 7सीएलए और 66 आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।

क्या है
धारा 505 की उपधारा 2

विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना. शत्रुता, घॄणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से पूजा के स्थान आदि में झूठे बयान या भाषण आदि देना। यह गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध है।

153 ए
धर्म नस्ल जन्म निवास स्थान और भाषा के आधार पर विभिन्न समूह में शत्रुता पैदा करना और सद्भावना को हानि पहुंचाने के लिए पूर्वाग्रह का इस्तेमाल करने में इस धारा का इस्तेमाल किया जाता है।

डॉ.अयूब के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में धार्मिक भावना भड़काने के अपराध में केस दर्ज है। उसी मामले में हजरतगंज पुलिस की सूचना पर बड़हलगंज पुलिस ने डॉ.अयूब को पकड़ कर लखनऊ पुलिस को सौंप दी है। लखनऊ पुलिस उन्हें ले गई है।