बीफ़ बैन मामला- सुप्रीम कोर्ट की जज ने सुनवाई से खुद को अलग किया !

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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने सोमवार को बाम्बे हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। बाम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य के बाहर हुए वध का मांस रखने पर आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। जस्टिस मल्होत्रा इस मामले में बतौर वकील शामिल हो चुकी हैं। इसलिए, उन्होंने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। अब मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई उपयुक्त पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल ‘अखिल भारत कृषि गोसेवक संघ’ की याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 अगस्त 2016 को महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 33 याचिकाएं दाखिल हुईं।

हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) कानून के उन प्रावधानों को असंवैधानिक और निजता के अधिकार का हनन करने वाला करार दिया था, जो बीफ रखने को अपराध बनाते हैं। कोर्ट ने कानून की दो धाराओं को निरस्त कर सांड़ों व बैलों के वध पर प्रतिबंध बरकरार रखा था।