मुजफ्फरनगर कवाल हत्या मामला: सभी आरोपियों के कुर्की वारंट जारी

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कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड में सभी छह आरोपी मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए। इस पर अदालत ने सभी आरोपियों के कुर्की वारंट जारी कर दिए हैं। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख लगाई है। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद का है।

जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कवाल में साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा के ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। इस घटना में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। दोनों ओर से जानसठ कोतवाली में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। कवाल कांड के बाद ही जिले में दंगा भड़का था। सूबे की तत्कालीन सपा सरकार के आदेश एसआईसी (विशेष जांच सेल) ने कवाल कांड समेत दंगे के मुकदमों की जांच की थी। एसआईसी ने शाहनवाज हत्याकांड में एफआर लगा दी थी। एसआईसी का तर्क था कि शाहनवाज की हत्या सचिन और गौरव ने की थी, जिनकी मौके पर ही हत्या कर दी गई थी।

मृतक के पिता सलीम ने शाहनवाज की हत्या के मामले में एसआईसी द्वारा एफआर लगाने के खिलाफ एसीजेएम द्वितीय की कोर्ट में 16 नवंबर 2015 को निजी परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 30 मई 2018 को गवाहों के बयान के आधार पर केस के आरोपियों रविंद्र सिंह, प्रहलाद, बिशन सिंह, तेंदू, देवेंद्र और जितेंद्र को धारा 302 के तहत तलब किया था। मगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। आरोपियों के कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने तीन माह पहले सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए थे, जिसके खिलाफ आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। गैर जमानती वारंट जारी होने पर भी जानसठ पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वादी के अधिवक्ता की ओर से सीजेएम कोर्ट में आरोपियों के कुर्की वारंट जारी करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था।

इस कारण गत सप्ताह अदालत ने जानसठ इंस्पेक्टर को तलब किया था, जिस पर इंस्पेक्टर ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया था कि आरोपी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनकी कुर्की की कार्रवाई की जाए। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में शाहनवाज हत्याकांड की तारीख थी, मगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए।

वादी के अधिवक्ता मोहसीन जैदी ने बताया कि अदालत ने शाहनवाज हत्याकांड के सभी छह आरोपियों के अंतर्गत 82 सीआरपीसी के कुर्की वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख लगाई है। बताते चलें कि कवाल कांड के सचिन-गौरव हत्याकांड में अदालत ने आठ फरवरी को सभी सात मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

साभार- अमर उजाला