यातायात नियम तोड़ा तो……..

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एक सितंबर से पूरे देश में यातायात के नये नियम तोड़ने पर जेब ढीली होगी और बडीं आफत का सामना करना होगा।

कार और स्कूटर पर बैठ कर मस्ती में स्पीड से तेज वाहन चलाने,अपनी शान और अकड़ दिखाने के लिये सीट बेल्ट नहीं बांधने, नशे में वाहन चलाने, बच्चों के हाथ गाड़ी देकर उन्हें सड़क पर हिम्मत दिखाने का मौका देने, वाहन में ओवर क्राउडिंग करने, गीएफ पर रौब डालने के लिये दुपहिये पर बैठ कर करतब दिखाते जान के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम भयानक होगा।

दिल्ली के लोग दस गुना क्या बीस गुना जुर्माना दे सकते हैं मगर कस्बों में इतनी रकम जुटाना कठिन होगा। फिलहाल दिल्ली में तो जुर्माने का भुगतान अदालत में जा कर करना होगा। इससे बड़ी फजीहत क्या हो सकती है।

ये सारे नियम जीवन रक्षा और बचाव के लिये  हैं। पहले वाले तय उल्लंघन के जुर्माने कई गुना ज्यादा किये गये हैं। कुछ नये किस्म के जुर्माने लागू किये गये हैं। एम्बुलेंस जैसे आपात वाहन को रास्ता नहीं देने पर जुर्माना होगा दस हजार रु/6 माह की कैद या दोनों।

नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर वाहन मलिक या बच्चे का पिता, संरक्षक दोषी होगा, 25 हजार जुर्माना और 3 साल कैद, एक साल के लिये वाहन पंजीकरण रद्द और दोषी नाबालिग को 25 साल की उम्र से पहले ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा।

ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिये जोर से हार्न बजाने पर पहली बार एक हजार रु और दूसरी बार दो हजार रु जुर्माना लगेगा। संभल कर ड्राइव करें।

कई राज्य नये नियम लागू करने से इंकार कर रहे हैं क्या उन्हें लोगों की जान प्यारी नहीं। राम जाने।