रेप पर फांसी: राष्ट्रपति ने दी है मंजूरी, कानून लागू!

   

रेप पर फांसी के अध्यादेश को राष्ट्रपति ने 24 घंटे के भीतर दी मंजूरी, कानून लागू

गोरखपुर टाइम्स डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, राष्ट्रपति से दोनों अध्यादेशों को मंजूरी मिलते ही अब ये कानून बना गया है। अब 12 साल तक की बच्ची से रेप के दोषियों को मौत की सजा मिलेगी।

कैबिनेट ने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ यानी POCSO एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था।

जम्मू के कठुआ और उत्तर प्रदेश के एटा में नाबालिग बच्चियों के साथ रेप की घटनाओं ने देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसके बाद सरकार ने नाबालिगों से रेप करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने का फैसला लिया है।

अभी तक इस कानून में दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान नहीं था।

कठुआ में आठ साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार और उसके बाद हत्या की घटना के बाद से ऐसे अपराध के लिए फांसी की सजा की मांग उठ रही थी।

नाबालिगों से बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर खींचा था।