सीएम कमलनाथ को धमकी देने वाले भाजपा के पूर्व विधायक को मिली जमानत !

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मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को धमकाने वाले भोपाल के बीजेपी पूर्व विधायक सुरेन्द्र नाथ सिंह को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां उनको चार मामलों में जमानत मिल गई. सुरेन्द्र नाथ सिंह ने एक प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर कमलनाथ का खून बहाने की धमकी दी थी. इसके बाद विधानसभा में हंगामा हुआ और उनकी गिरफ्तारी की मांग हुई. इसके बाद आज पुलिस ने सुरेन्द्र नाथ सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया. इसके बाद भोपाल की विशेष अदालत ने तीस-तीस हजार के मुचलके पर सुरेन्द्र नाथ सिंह को जमानत दे दी.

 

जमानत मिलने के बाद सिंह ने कहा की अब वो अपना विरोध-प्रदर्शन शांतिपूर्वक करेंगे. अब देखना ये है कि बीजेपी संगठन सुरेन्द्र नाथ के खिलाफ क्या करवाई करता है. भोपाल नगर निगम द्वारा शहर में सालों से जमीं गुमटियां हटाये जाने और झुग्गीवासियों को मिल रहे भारी बिजली बिलों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व विधायक सुरेन्द्रनाथ सिंह ने कथित तौर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ विवादित बयान दिया था.

 

बीजेपी नेता सुरेन्द्रनाथ सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार को भोपाल में उनके नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे – ‘हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो खून बहेगा सड़कों पर’. उन्होंने बताया, ‘इसी दौरान भीड़ में से किसी ने अचानक पूछा था किसका, तो इसके जवाब में मैंने अनजाने में कह दिया था, ‘कमलनाथ का’. मध्यप्रदेश विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को जैसे ही शुरू हुई, इस बयान को लेकर प्रदेश की सत्तारूढ़ कांग्रेस विधायकों ने सुरेन्द्रनाथ सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग सदन में की और हंगामा मचाया, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के दौरान दो बार स्थगित करनी पड़ी.

 

इसके बाद तीसरी बार जब सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव (बीजेपी) ने सदन को आश्वासन दिया कि बीजेपी संगठन इस मामले में निर्णय लेगा. इसके बाद कांग्रेस विधायक शांत हुए और प्रश्नकाल चालू हो पाया.

 

इसके बाद टीटी नगर इलाके के नगर पुलिस अधीक्षक उमेश तिवारी ने बताया कि सुरेन्द्रनाथ सिंह के खिलाफ बिना अनुमति के शहर के रोशनपुरा इलाके में प्रदर्शन करने पर धारा 188 और 143 के तहत बृहस्पतिवार रात को टी टी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया.