हाईकोर्ट ने JNU में अध्यापकों की हाजिरी वाले सर्कुलर पर लगाई रोक

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हाईकोर्ट ने सोमवार को जेएनयू के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी, जिसमें अध्यापकों के लिए हाजिरी लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने यह रोक जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई है। जेएनयू ने यह सर्कुलर 13 नवंबर 2018 को जारी किया था। इसका पालन न करने पर छुट्टी या विदेश में कॉन्फ्रेंस के लिए जाने पर विचार करने से इंकार किया जा रहा था।

अर्चना प्रसाद कॉन्फ्रेंस के लिए छह-सोलह दिसंबर के बीच विदेश जाना चाहती थी, लेकिन उसे इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने 13 नवंबर 2018 के सर्कुलर पर रोक लगाते हुए जेएनयू प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख तय की गई है। याची ने इसके बाद दोबारा विदेश में 21 से 25 जनवरी को होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए 13 दिसंबर 2018 को छुट्टी मांगी थी।

इसे भी खारिज कर दिया गया था। इसकेबाद याची ने 20 से 27 जनवरी के बीच छुट्टी मांगी थी। इसे भी सर्कुलर का पालन न करने का हवाला देकर खारिज कर दिया गया था।  हाईकोर्ट ने याची को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तीन दिन के भीतर छुट्टी देने का निर्देश दिया है।