हैदराबाद: आरटीसी हड़ताल से संबंधित सरकार की ओर से हाइकोर्ट में दाख़िल हलफ़नामा पर सुंवाई जारी है। केंद्र की ओर से अस्सिटैंट सॉलीसिटर जनरल राजेशोराव ने पैरवी की। इन्होंने अदालत के इलम में ये बात लाई कि ताहाल ए पी ऐस आरटीसी की वितरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है।
टी ऐस आरटीसी को क़ानूनी हैसियत उपलब्द नहीं हुई है ऐसे में टी ऐस आरटीसी के 33 प्रतिशत हिस्से का सवाल ही पैदा नहीं होता। ए पी ऐस आरटीसी में ही राज्य का 33 फ़ीसद हिस्सा है। केंद्र की ओर से अदालत को ये भी बताया गया कि आरटीसी की पुनर्गठन से संबंधित केंद्र की इजाज़त प्रप्त नहीं की गई और आर टी सी की पुनर्गठन का मामला केंद्र के पास चल रहा है।