नई दिल्ली, १० जनवरी (एजैंसीज़) सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टर राजेश तलवार को उन की दुख़तर आरूशी के क़तल मुक़द्दमा में आइन्दा 4 फरवरी को समाअत तक ज़मानत पर रहने का हुक्म दिया।
इस मुक़द्दमा की मज़ीद कार्रवाई के ताल्लुक़ से फ़ैसला ग़ाज़ी आबाद अदालत करेगी। अदालत ने आज डाक्टर राजेश तलवार की दरख़ास्त ज़मानत की समाअत की जबकि दो दिन क़बल राजेश तलवार और उन की अहलिया नूपूर को जवाँसाल बेटी आरूशी और घरेलू मुलाज़िम हेमराज के क़तल के मुक़द्दमा में क़ानूनी चाराजोई का सामना करने की हिदायत दी गई थी ।
अदालत ने जुमा को ट्रायल कोर्ट और इलहाबाद हाइकोर्ट को फ़ैसला को बरक़रार रखा जिस में डेंटिस्ट जोड़े को 2008-ए-के दुहरे क़तल का मुल्ज़िम क़रार दिया गया है।