मेनका गाँधी और आजम खान के चुनाव प्रचार करने पर इलेक्शन कमीशन ने लगाई रोक

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चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता मेनका गांधी व रामपुर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान पर चुनाव प्रचार करने को लेकर रोक लगा दी है। आयोग ने मेनका गांधी पर 48 घंटे, जबकि आजम खान पर 72 घंटे तक की पाबंदी लगाई है। यह आदेश मंगलवार सुबह 10 बजे से प्रभावी होगा।

केन्द्रीय मंत्री व सुल्तानपुर से भाजपा उम्मीदवार मेनका गांधी और प्रदेश के पूर्व मंत्री व रामपुर से सपा प्रत्याशी मोहम्मद आजम खां के चुनावी भाषणों पर भी ऐतराज उठाया गया था। मेनका गांधी ने 11 अप्रैल को सुल्तानपुर लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी की हैसियत से चुनावी जनसभा में मुसलमानों से वोट मांगने पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।

मुख्य चुनाव अधिकारी एल.वेंकटेश्वर लू ने सुल्तानपुर के डीएम से इस बाबत विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी जो 12 अप्रैल को चुनाव आयोग को भेज दी गई थी। इस पर 13 अप्रैल को चुनाव आयोग ने मेनका को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। रामपुर लोस सीट से सपा उम्मीदवार मोहम्मद आजम खां ने भाजपा प्रत्याशी व फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा पर अमर्यादित टिप्प्णी का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने केन्द्रीय चुनाव आयोग से आजम खां की शिकायत की थी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रामपुर के डीएम से रविवार 14 अप्रैल को प्रचार के दौरान आजम खां द्वारा जया प्रदा पर की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ब्रम्हदेव तिवारी ने बताया कि रामपुर के जिलाधिकारी की रिपोर्ट और आजम खां के भाषण की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलते ही उसे चुनाव आयोग को भेज दिया गया था, जिसके बाद आयोग ने यह फैसला लिया।