रांची, 4 जून: (पी टी आई) दो साबिक़ एमएलए आर के राना और ध्रुव भगत को चारा घोटाले में मुलव्वस होने पर सी बी आई की एक अदालत ने पाँच साल की सज़ा ए कैद सुनाई है । दो साबिक़ ओहदेदार ओम प्रकाश दीवाकर और अजीत कुमार सिन्हा जिन का ताल्लुक़ Animal Husbandry department से है, को भी छः साल की सज़ाए कैद सुनाई गई है ।
इलावा अज़ीं ट्रेजरी महकमा (treasury department) के छः दीगर ओहदेदार और चारा सरबराह करने वाले को सी बी आई की अदालत ने सज़ा ए कैद सुनाई है । ख़ुसूसी सी बी आई के जज सीता राम प्रसाद की अदालत ने इन तमाम को 31 मई को कुसूरवार ठहराते हुए उन की सज़ाएं तजवीज़ की थीं जबकि राना , भगत , दीवाकर और सिन्हा पर दो लाख रुपय फी कस का जुर्माना भी आइद किया गया है ।
जुर्माना अदा ना करने की सूरतिया उन्हें मज़ीद तीन माह जेल में गुज़ारने होंगे । याद रहे कि भगत गैर मुनक़सिम रियासत बिहार के बी जे पी एमएल ए और उस वक़्त के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदर नशीन थे । उस वक़्त आर जे डी बरसर ए इक्तेदार थी जबकि राना आर जे डी के एमएल ए थे और बादअज़ां बिहार से वो आर जे डी के एम पी भी मुंतख़ब हुए थे ।
यहां इस बात का तज़किरा बेजा ना होगा कि चारा घोटाले ने उस वक़्त पूरे हिंदूस्तान में तहलका मचा दिया था जहां लालू प्रसाद यादव पर भी तन्क़ीदें हुई थीं।