जरदारी, अन्य के खिलाफ इस्लामाबाद की अदालत में सुनवाई 7 अगस्त तक स्थगित

   

इस्लामाबाद, 29 जुलाई । पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की एक जवाबदेही अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और अन्य के खिलाफ दर्ज फर्जी खातों और धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले की सुनवाई सात अगस्त तक स्थगित कर दी है। जियो न्यूज ने बुधवार को यह जानकारी दी।

पिछले सप्ताह जवाबदेही अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरयाल तालपुर के अभियोग को टाल दिया था।

इस संबंध में शुक्रवार को अदालती सुनवाई नहीं हो सकी, क्योंकि न्यायाधीश आजम खान सुनवाई के लिए उपलब्ध नहीं थे।

द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2015 में कराची में संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की भ्रष्टाचार रोधी शाखा को सम्मिट बैंक, सिंध बैंक और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड से संदिग्ध इंट्रा-बैंक लेनदेन की सूचना मिली थी।

खाताधारकों की प्रोफाइल उनकी कमाई/आय से मेल नहीं खा रही थी। एफआईए के अधिकारियों को संदेह हुआ कि ये खाते जरदारी समूह और ओमनी समूह द्वारा चलाए जा रहे हैं।

यह मामला जून 2018 तक खिंचा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी खातों के बारे में नोटिस जारी किया और मामले की जांच के लिए एक संयुक्त जांच दल (जेआईटी) को निर्देश दिया।

जांच दल ने निष्कर्ष निकाला कि 32 फर्जी बैंक खातों को 11 फर्जी संस्थाओं द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिससे रिश्वत, जमीन हड़पने और सार्वजनिक धन की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की जा सके।

Source: IANS

Disclaimer: This story is auto-generated from IANS service.