रांची 12 जुलाई : झारखंड में 81 में से कम से कम 26 ऐसे मेम्बरान असेंबली हैं, जिनके खिलाफ मुजरिमाना मामले चल रहे हैं,जिनमें दो साल और इससे ज्यादा की सजा का कानून है। नेशनल इलेक्शन वॉच के मुताबिक साल 2009 में असेंबली इन्तेखाबात के दौरान उम्मीदवारों की तरफ से इलेक्शन कमीशन में जमा किये गये हलफनामे में 55 मेम्बरान असेंबली ने अपने ऊपर मुजरिमाना मामले दर्ज होने की बात कही थी।
विधायक अपराध की धारा सजा का प्रावधान
उमाशंकर अकेला — पीसी एक्ट — सात साल तक
राजेश रंजन — पीसी एक्ट — सात साल तक
सावना लकड़ा — 302 व पीसी एक्ट — आजीवन कारावास
हरिनारायण राय — 120, पीसी एक्ट — एक से सात साल तक
एनोस एक्का — पीसी एक्ट — सात साल तक
पौलुस सूरीन — 302 — उम्र कैद से फांसी तक
साइमन मरांडी – पीसी एक्ट — सात साल तक
नलिन सोरेन — पीसी एक्ट — सात साल तक
चमरा लिंडा — 353 — दो साल तक
सीता सोरेन — पीसी एक्ट व 364 — सात साल तक
ढुल्लू महतो — 353 — दो साल तक
हाजी हुसैन अंसारी – 379, 427, 448, 323 — दो से तीन साल तक
हेमंत सोरेन — 307, 325 — सात साल तक
संजय प्रसाद यादव – 302, 379, 353 – दो साल से उम्र कैद तक
विष्णु भैया — 147, 149 — दो साल तक
बैद्यनाथ राम — 147 — दो साल तक
रघुवर दास — 353, 224 — दो साल तक
बन्ना गुप्ता — 307, 120बी, 147 — दो से सात साल तक
रामदास सोरेन — 353 — दो साल तक
विद्युत वरण महतो — 353 — दो साल तक
अरविंद कुमार सिंह — 307 — सात साल तक
मन्नान मल्लिक — 302, 307, 27 — 3/4 एक्सप्लोसिव एक्ट आर्म्स व उम्रकैद तक
कमल किशोर भगत — 420, 353 — दो साल तक
केएन त्रिपाठी — 379, 506 — दो से तीन साल तक
जनार्दन पासवान — 325 — सात साल तक
अरूप चटर्जी — 353, 387, 504, 506 — दो साल तक
नोट : इनके अलावा 29 ऐसे विधायक भी हैं, जिन्होंने साल 2009 के असेंबली इन्तेखाबात के वक्त दाखिल हलफनामे में अपने ऊपर दर्ज सनाह का जिक्र किया था। इन पर लगायी गयी धाराओं में दो साल या उससे ज्यादा की सजा का तजवीज है।