हाइकोर्ट में पीर को नेशनल शूटर तारा शाहदेव के साथ रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन की तरफ से धोखे से शादी कर मारपीट करने व जबरन मजहब बदलने का दबाव डालने को लेकर दायर अवामी मुफाद दरख्वास्त पर सुनवाई हुई।
एक्टिंग चीफ जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में सुनवाई के दौरान विजिलेंस मुश्ताक अहमद की तरफ से सीनियर वकील जयप्रकाश झा ने हक़ रखा। उन्होंने ख़्वाह के क्रेडेंसियल पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके कैरेक्टर की जांच निगरानी से करायी जाये। जब तारा शाहदेव ने दफा 164 के तहत बयान दिया है।
उसमें लगाये गये इल्ज़ामात की जांच चल रही है। वैसी हालत में अवामी मुफाद दरख्वास्त का कोई मतलब नहीं है। दरख्वास्त खारिज करने के काबिल है। ख़्वाह की तरफ से वकील राजीव कुमार ने मुखालिफत किया। बेंच ने मामले की तौसिह सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तारीख मुकर्रर की।
रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल की पेशी
निशानेबाज तारा शाहदेव को ज़ुल्म करने और जबरन मजहब तब्दील करने के मामले में मुल्ज़िम रंजीत सिंह कोहली और उसकी वालिदा कौशल रानी की पेशी वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये से हुई। अदालत ने दोनों की अदालती हिरासत की मुद्दत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पेशी के दौरान रंजीत कोहली ने अपनी मसायलों से अदालत को जानकारी दिलाया । उसने खुद मौजूद होने की बात कही, ताकि वह अपने वकील से भी बात कर सके।