सवर्णों को आरक्षण: इन सभी दस्तावेजों के बगैर नहीं मिलेंगे!

   

सवर्णों को मिलने वाला 10% आरक्षण का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पास हो चुका है, बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है।

सवर्णों में काफी सारे ऐसे लोग हैं, जो आरक्षण के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आरक्षण के लिए जरूरी शर्तों पर आप खरा उतरना होगा। इसके लिए आपके पास 8 डॉक्टूमेंट होने चाहिए, नहीं तो आपको आरक्षण मिलने में दिक्कत आएगी। यहां हम आपको ऐसे ही 8 डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं।

सरकार की ओर से उन लोगों को आरक्षण को लाभ दिया जाएगा, जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इसके लिए इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। आमतौर पर आय प्रमाण पत्र तहसील से बनता है। तहसील के अलावा इन्हें जनसेवा केंद्र से भी बनवाया जा सकता है। इसे आप 50 रुपए फीस देकर बनवा सकते हैं।

आरक्षण का लाभ लेने के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। इसे भी स्थानीय तहसील या फिर जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है। आमतौर पर सवर्णों को जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे में हो सकता है कि काफी लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट न हो।

BPL यानी Bilow the powerty line. यानी ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ये कार्ड उन लोगों का बनता है, जो आर्थिक तौर पर एक निश्चित गरीबी रेखा से नीच गुजर बसर कर रहे हैं। BPL कार्ड अधिकृत सरकारी राशन विक्रेता या फिर ग्राम पंचायत की ओर से बनाया जाता है।

पैन कार्ड आज के समय में सभी नौकरी और सेवाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्‍द ही इसके लिए अप्‍लाई कर दें।

शिक्षा और नौकरी में अब पैन कार्ड लगाना अनिवार्य होता है। वैसे भी अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, तो पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसे ऑनलाइन बनवाया जा सकता है।

हो सकता है आपमें से बहुत सारे लोगों के पास पहले से ही आधार कार्ड हो। लेकिन जिनके पास नहीं हैं वो आधार कार्ड तुरंत बनवा लें। एक बात और आधार कार्ड में नाम, पता, जन्मतिथि और पिता का नाम सब सही हों। अगर इसमें किसी तरह की गलती है तो नजदीकी आधार सहायता केंद्र जाकर इसे ठीक करा लें।

पिछड़े सवर्णों को आर्थिक आधार पर नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण चाहिए तो जनधन योजना के तहत बैंक अकाउंट होना चाहिए। जनधन योजना के तहत उन्‍हीं खाताधारकों को लाभ मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं।

सवर्णों को आरक्षण का लाभ उठाना है तो इनकम टैक्‍स रिटर्न के कागजात अपने साथ रखने होंगे। फॉर्म 16 के जरिए आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि आपकी आय आठ लाख रुपए से कम है और आप आरक्षण के दायरे में आते हैं।

आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पासबुक की कॉपी अपने साथ रखें। पासबुक के तीन महीने की स्टेटमेंट भी आपको दिखानी पड़ सकती है। इससे आपकी आय के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी आपके काम आ सकती है।

साभार- ‘ज़ी न्यूज़’