अदालत ने माफी मांगने पर सोमनाथ भारती के खिलाफ मानहानि का केस बंद किया

   

नई दिल्ली, 20 मार्च । दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के माफी मांगने के बाद उनके खिलाफ एक पत्रकार द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे को बंद कर दिया। पत्रकार ने भारती पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट सचिन गुप्ता ने मामले को बंद कर दिया, जब पत्रकार रंजना द्विवेदी ने माफी के मद्देनजर सुलह करने का निर्णय लिया।

भारती ने साल 2018 में एक लाइव टेलीविजन बहस के दौरान कथित तौर पर रंजना द्विवेदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था और उन्हें गालियां दी थीं।

भारती ने अदालत के समक्ष अपने बयान में कहा कि उनके शब्द शिकायतकर्ता के लिए थे, लेकिन अगर उनके शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो वह माफी मांगते हैं।

माफी के मद्देनजर, रंजना ने भारती के खिलाफ दर्ज मामला और भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 504 (जानबूझकर अपमान) और 509 (किसी भी महिला की विनम्रता का अपमान) के तहत दायर अपनी प्राथमिकी वापस ले ली।

इस मामले में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 500 (मानहानि की सजा) के तहत दंडनीय अपराध का नोटिस दिया गया था।

अदालत ने 23 जनवरी को भारती को एम्स के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट से संबंधित एक अन्य मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। बाद में सत्र अदालत ने सजा निलंबित कर दी थी।

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