अधिकारी के तबादले को लेकर नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, 12 फरवरी को पेश होने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व अंतरिम डायरेक्टर एम नागेश्वर राव को कड़ी फटकार लगाई है. अंतरिम डायरेक्टर होने के चलते नागेश्वर राव संस्थान से जुड़े बड़े फैसले नहीं ले सकते थे लेकिन उन्होंने एक अफसर का तबादला कर दिया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकारते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया. वो ऐसा नहीं कर सकते थे.

कोर्ट ने इसपर सुनवाई के लिए नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी को कोर्ट के सामने 12 फरवरी को पेश होने को भी कहा है. दरअसल, अपने अंतरिम कार्यकाल के दौरान राव ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड की जांच कर रहे अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया था, वो भी कोर्ट की सहमति लिए बिना, जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज है.

कोर्ट ने कहा कि नागेश्वर राव ने मुज़फ्फरपुर शेल्टर होम कांड का केस देख रहे अधिकारी एके शर्मा का ट्रांसफर करके अदालत की अवमानना की है. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने इसके लिए कोर्ट की सहमति नहीं ली.

मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को सीबीआई के दो अधिकारियों ने जानकारी दी कि इस मामले में नागेश्वर राव और एक अन्य अधिकारी शामिल थे.  गोगोई ने इस पर कहा, ‘हम इसे बहुत गंभीरता के साथ लेने जा रहे हैं. आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ खिलवाड़ किया है. अब भगवान आपकी मदद करें. कभी भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के साथ खिलवाड़ न करें.’