अब्दुल्ला आजम को गिरफ्तार करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ‘अनारकली’ वाले बयान पर दर्ज हुई थी FIR

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उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. बीजेपी उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ विवादित बयान देने के नाते अब्दुल्ला पर रामपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी. अब्दुल्ला ने एफआईआर को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी. इस मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ये आदेश दिया है.

दरअसल रामपुर में प्रचार के आखिरी दिन अब्दुल्ला ने एक रैली में जयाप्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा था, ”अली भी हमारे, बजरंगबली भी हमारे. हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए. अब्दुल्ला स्वार सीट से सपा विधायक हैं. उनके पिता रामपुर सीट से विधायक हैं.

उनके पिता आजम खां भी जयाप्रदा के लिए इस तरह का बयान दे चुके हैं. हाल ही में भी उन्होंने एक विवादास्पद बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया था.

 जयाप्रदा ने क्या कहा था

जयाप्रदा ने आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के ‘अनारकली’ वाले बयान के लिए उन्हें आड़े हाथ लिया था उन्होंने कहा था कि इससे पता चलता है कि पिता ओर बेटा दोनों एक महिला का किस तरह सम्मान करते हैं.

जयापदा ने रामपुर में कहा था, ‘मैं उसे अपने बेटे के रूप में देखती थी. मैंने उससे यह उम्मीद नहीं की थी क्योंकि मैं उसे शिक्षित व्यक्ति मानती थी. आपके पिता कहते हैं कि मैं आम्रपाली हूं’ और आप कहते हैं कि ‘मैं अनारकली हूं,. इससे पता चलता है कि पिता-पुत्र किस तरह समाज में एक महिला का सम्मान करते हैं.’

अब्दुल्ला की मां तंजीम फातिमा आईं थीं बचाव में

बता दें कि इस बयान के बाद अब्दुल्ला की मां उनके बचाव में उतर आई थीं. आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने कहा था, ”हमें अली भी चाहिए, बजरंगबली भी चाहिए लेकिन अनारकली नहीं चाहिए वाला बयान किसी औरत के खिलाफ नहीं था. यहां तक की योगी जी ने भी जयाप्रदा को कलाकार बताया था. नाचना गाना, कला का ही तो हिस्सा है.”