अयोध्या गोलीकांड में मुलायम सिंह को राहत- प्राथमिकी दर्ज कराने की याचिका खारिज

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उच्चतम न्यायालय से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को बुधवार को बड़ी राहत मिली। उन पर 1990 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोली चलाने का आदेश देने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराने की याचिका खारिज कर दी गई।न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने याचिका देर से दाखिल करने के आधार पर खारिज किया। याचिकाकर्ता राणा संग्राम सिंह ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से हिस्सा ले रहे कारसेवक मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री की हैसियत से गोली चलाने के आदेश देने की वजह से मारे गए थे।

अयोध्या में 2 नवंबर 1990 को लाखों कार सेवकों की भीड़ एकत्र थी। उसे तितर-बितर करने के लिए उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिए थे। मुलायम ने कहा था कि देश की एकता के लिए गोली चलाने का आदेश देना पड़ा था। इसके लिए उन्हें अफसोस है, लेकिन उनके समक्ष और कोई विकल्प नहीं था।