असम में NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र फटकारा, कहा- प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहते हैं आप

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असम में NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय का पूरा प्रयास एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करने का है. सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि NRC के लिए निर्धारित 31 जुलाई की समयसीमा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. कोर्ट ने केंद्र सरकार पर NRC के मामले में सहयोग ना करने का आरोप लगाया है.

गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट से एनआरसी के काम को 2 हफ्ते के लिए रोकने की गुजारिश की थी. दरअसल सरकार की दलील थी कि सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) चुनावी ड्यूटी में व्यस्त रहेंगी. सरकार के इस तर्क पर सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि एनआरसी प्रक्रिया को पूरी करने की 31 जुलाई की डेडलाइन नहीं बढ़ेगी. सीजेआई ने कहा कि केंद्र एनआरसी प्रक्रिया को लेकर सहयोग नहीं कर रहा है और ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय की पूरी कोशिश एनआरसी प्रक्रिया को बर्बाद करने की .

आपको बता दें कि राष्ट्रीय नागिरकता रजिस्टर (एनआरसी) का दूसरा मसौदा 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था. जिसमें 3.29 करोड़ लोगों में से 2.89 करोड़ लोगों के नाम शामिल किए गए थे. इस मसौदे में 40,70,707 लोगों के नाम नहीं थे. इनमें से 37,59,630 लोगों के नाम अस्वीकार कर दिए गए थे, जबकि 2,48,077 नाम लंबित रखे गए थे. शीर्ष अदालत ने 31 जुलाई को स्पष्ट किया