आजम खान पर लगा 3.80 करोड़ का जुर्माना, जौहर यूनिवर्सिटी का गेट हटाने के आदेश !

   

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल रामपुर में एसडीएम की कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट हटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी पर अवैध तरीके से गेट बनाने के मामले में 3.80 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी ने पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया था।

तर्क यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सड़क मौजूद है वह पीडब्ल्यूडी की है, जिसे गेट लगाकर बंद कर दिया गया है। इस मामले में जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन को नोटिस जारी किया गया था। यूनिवर्सिटी की ओर से हाइकोर्ट जाने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा गया था, जिसे एसडीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

गौरतलब हो समाजवादी पार्टी सांसद और पूर्व मंत्री आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के नाम किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप भी लगा है। इस मामले में किसानों ने राज्यपाल से शिकायत की थी और कहा था कि उनकी जमीन वापस की जाए। इस बाबत रामपुर प्रशासन ने बीते दिनों राज्य सरकार के ऐंटी-भू माफिया पोर्टल पर आजम खान को सूचीबद्ध किया था जिसमें सांसद आजम खान अब भू-माफिया की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं।बता दें पिछले कुछ समय से आजम खान के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं लेकिन उनकी मुसीबत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हैं।

हालांकि किसानों की शिकायत के बाद आजम खान ने भूमि अतिक्रमण को लेकर अपने खिलाफ दर्ज किए गए सभी मुकदमों को खारिज किया है। आजम खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कहा था कि मैंने चुनाव में भाजपा को हराकर जीत हासिल की है, मुझे इसी बात की सजा मिल रही है। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं, चाहें तो इन आरोपों की जांच कर ली जाए। उन्होंने कहा चारों ओर मेरे दुश्मन फैले हुए हैं।