आर टी सी हड़ताल पर हाईकोर्ट में सुंवाई

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हैदराबाद: तेलंगाना आरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के मसले पर दाख़िल अर्ज़ी की सुंवाई तेलंगाना हाईकोर्ट में खारिज हो गई। इस मसले पर अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वो जनता को परेशानियों से बचाने के लिए मुनासिब सुरक्षित इंतेजाम करे। इस मौके पर सरकारी वकील ने स्पष्ट किया कि वर्कर्स की हड़ताल क़ानून के ख़िलाफ़ है।

सरकार की ओर से इस मसले पर हलफ़नामा दाख़िल किया गया लेकिन अदालत ने कहा कि सरकार की ओर से इस मसले पर पेश करदा जवाबी हलफ़नामा ग़ैर वाज़िह है। आरटीसी के मुस्लिम संगठनों, जेएसी, ने अदालत से कहा है कि वे अपना हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए उन्हें 10 दिन का समय दें। लेकिन अदालत ने कहा कि इस महीने की 15 तारीख तक श्रमिक संगठनों का पूरा ब्योरा अदालत में पेश किया जाना चाहिए। अदालत ने मामले को 15 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।