दिल्ली दंगा: पुलिस ने कहा- ताहिर हुसैन का कोई कबूलनामा दर्ज नहीं

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दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा है कि निलंबित आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन का दिल्ली दंगों में कथित भूमिका से संबंधित कोई कबूलनामा रिकॉर्ड नहीं हुआ है. पुलिस ने इस बात का खुलासा एक RTI के जवाब में किया है. RTI यूनिफाइड पीपल्स मूवमेंट के चेयरमैन निलिम दत्ता ने दायर की थी.

RTI के जवाब में DCP (क्राइम) और पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जॉय तिर्की ने कहा, “CrPC के सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज नहीं हुआ था.”

दिल्ली दंगे: पुलिस ने कहा- ताहिर हुसैन का कोई कबूलनामा दर्ज नहीं

CrPC का सेक्शन 164 जांच या कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले कभी भी बयान या कबूलनामा दर्ज किए जाने से संबंधित है. इस सेक्शन के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान ही कोर्ट में मान्य होता है. इसके अलावा पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट में मान्य नहीं होता.

अपनी RTI याचिका में दत्ता ने साफ तौर से पूछा था कि क्या ताहिर हुसैन ने ये कहते हुए कोई कबूलनामा दिया है कि ‘उन्होंने दिल्ली दंगों की योजना और उसे पूरा किया था’, और अगर ऐसा बयान दिया है तो कब और किस मजिस्ट्रेट के सामने.

हालांकि, RTI याचिका में दंगों के सभी मामलों की बात पूछी गई थी, लेकिन पुलिस ने अपने जवाब में सिर्फ FIR 65 का जिक्र किया है. ये FIR इंटेलिजेंस ब्यूरो के अफसर अंकित शर्मा की हत्या से संबंधित है.

दिल्ली दंगे: पुलिस ने कहा- ताहिर हुसैन का कोई कबूलनामा दर्ज नहीं

पुलिस का जवाब उन स्टोरीज के खिलाफ जाता है, जो जी न्यूज, द प्रिंट, ANI जैसे मीडिया आउटलेट ने छापी थीं. इनमें दावा किया गया था कि ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में अपने शामिल होने की बात कबूल ली है. एक स्टोरी में ये दावा भी किया गया कि हुसैन ने कहा ‘मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था.’

साभार- thequint.com