उधार लेन- देन को लेकर बन सकती है नया कानून!

   

आने वाले दिनों में दोस्तों से किसी इमरजेंसी के लिए पैसा उधार लेने से आप मुश्किल में आ सकते हैं। सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसके लागू होने के बाद को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चिट फंड से पैसों का जुगाड़ करना भी महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं व्यापारियों अथवा चैरिटेबिल संस्था से निजी जरूरतों को पूरा करने के आसानी से पैसा नहीं ले पाएंगे।

अमर उजाला पर छपी खबर के अनुसार, केंद्र सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लेकर के आ रही है, जिसके बाद चिट फंड कंपनियों के अलावा को-ऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अनियंत्रित डिपॉजिट स्कीम अध्यादेश के लागू होने के बाद बहुत सारे लोगों पर इसका असर पड़ने की संभावना है।

सरकार के इस अध्यादेश की कई वित्तीय एक्सपर्ट ने नोटबंदी से तुलना की है। अभी तक नियमों के अनुसार रिश्तेदारों, बैंक, वित्तीय संस्थानों, प्रॉपर्टी खरीदार और ग्राहकों से पैसा उधार लेने पर छूट मिलती थी। इसी तरह कारोबारी भी किसी गैर रिश्तेदार से कारोबार करने के लिए लोन ले सकता है। लेकिन नए नियमों को नोटबंदी से भी ज्यादा बड़ा माना जा रहा है।

नए नियमों के अनुसार बच्चों की पढ़ाई, घर के किसी सदस्य के बीमार होने पर केवल रिश्तेदारों से पैसा लिया जा सकेगा। इस तरह के खर्चों के लिए लोग रिश्तेदारों के बजाए अपने दोस्तों से पैसा उधार लेते थे।