उन्नाव गैंगरेप केस में मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप तय

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उन्नाव रेप केस में मुख्य आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने रेप पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने के मामले में आरोप तय कर दिए हैं.

कोर्ट ने शुरुआती तौर पर पाया कि मामले में बड़ी साजिश रची गयी है. घटना के वक्त पुलिस मौके पर पहुंची तो जरूर लेकिन पुलिस ने मामले में सही भूमिका नहीं निभाई. इतना ही नहीं पीड़िता के पिता के पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर 14 गंभीर चोट के निशान भी थे.

मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के अलावा माखी पुलिस थाने के तत्कालीन प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, सब-इंस्पेक्टर कामता प्रसाद, सिपाही आमिर खान, विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर समेत चार अन्य लोगो को आरोपी बनाया गया था.

दरअसल, आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने दबंग विधायक के दवाब में पीड़िता के पिता पर अवैध हथियार रखने का झूठा मामला दर्ज कर जेल में बंद कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता के वकील धर्मेंद्र मिश्रा ने दावा किया था कि पीड़िता के पिता की पिटाई बीच बाजार में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई अतुल सेंगर और उसके साथियों ने की थी.

पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से आजिज होकर पीड़िता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्मदाह करने की कोशिश की थी, जिससे प्रशासन हरकत में आया था लेकिन इसके अगले दिन ही पीड़िता के पिता ने पुलिस कस्टडी में दम तोड़ दिया था.

तीस हजारी कोर्ट द्वारा आरोप तय होने के बाद अब इन आरोपियों के खिलाफ पीड़िता के पिता की पिटाई, आर्म्स एक्ट के झूठे मामले में फंसाने और पुलिस कस्टडी में मौत के आरोपों पर केस चलेगा.