एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ़्तारी पर लगाई रोक

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प्रयागराज. फिल्म एक्टर नवाज़उद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui), उनकी मां मेहरुन्निशा और दो भाइयों (फैयाजुद्दीन व अयाजुद्दीन) को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) से बड़ी राहत मिली है. पत्नी आलिया (Alia Siddiqui) उर्फ़ अंजलि पांडेय द्वारा दर्ज बच्ची से यौन शोषण के मामले में हाईकोर्ट ने चार्जशीट दाखिल होने तक बॉलीवुड एक्‍टर और उनके परिवार के सदस्‍यों की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि, मुख्य आरोपी और एक अन्य भाई मिनहाजुद्दीन को कोई राहत नहीं दी है. कोर्ट ने उनकी अर्जी ख़ारिज कर दी है. सभी को कोर्ट ने पुलिस जांच में सहयोग देने का निर्देश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी की खंडपीठ ने दिया. मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन और उनके परिवार वालों के खिलाफ एक्‍टर की पत्नी अलिया ने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पॉक्‍सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई है. फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि पांडेय से विवाद चल रहा है. आलिया सिद्दीकी ने 27 जुलाई को मुंबई के वर्सोवा थाने में 8 साल पहले बुढ़ाना में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई मिनाजुद्दीन सिद्दीकी द्वारा अपनी बेटी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

पत्नी ने आलिया ने दर्जा कराए हैं बयान
घटनास्थल मुजफ्फरनगर का होने के कारण इस मामले को बुढ़ाना थाना स्थानांतरित कर दिया गया था. आलिया सिद्दीकी ने पहले बुढ़ाना थाने पहुंच कर विवेचना अधिकारी को अपने बयान दिए फिर 16 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर कोर्ट में पहुंच कर अपने सीआरपीसी की धारा 164 के अंतर्गत बयान दर्ज कराए थे.