नई दिल्ली, 31 जुलाई । एयर इंडिया के कर्मचारियों ने ग्रेच्युटी एक्ट और पीएफ एक्ट का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्ति की बकाया राशि और लाभ के वितरण में देरी पर विरोध जताया है।
एयर इंडिया के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक राजीव बंसल को लिखे एक पत्र में एविएशन इंडस्ट्री गिल्ड ने कहा, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी जैसी बुनियादी हकदारियां, जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं, जिनमें बिना किसी उचित कारणों के देरी हो रही है। यह ग्रेच्युटी एक्ट व पीएफ एक्ट का उल्लंघन है।
इस संबंध में 2015 में एक कार्यालय के आदेश की ओर इशारा करते हुए गिल्ड ने कहा, इस संबंध में हम यह बताना चाहते हैं कि कंपनी के उन कर्मचारियों के संबंध में कार्यालय के आदेशों व प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जो मार्च 2020 के बाद से सेवानिवृत्त हुए हैं। हम समझते हैं कि महामारी के कारण कुछ देरी संभव है, कार्यालय आदेश में की गई प्रतिबद्धताओं के प्रति उपेक्षा हमारे हाल ही में सेवानिवृत्त हुए लोगों के लिए गंभीर कठिनाइयों का कारण बन रही है।
पत्र में कहा गया है कि एयर इंडिया के कर्मचारी, जिन्होंने तीन दशकों से अधिक समय तक ईमानदारी और समर्पित रूप से कंपनी की सेवा की है, उनके लिए अब परेशानी बढ़ गई है और उन्हें काफी शमिर्ंदगी और अपमान का सामना करना पड़ रहा है।
यह स्थिति एयर इंडिया के उन सभी कर्मचारियों की है, जो सहायक कंपनियों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
कर्मचारियों ने एयर इंडिया के सीएमडी को मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सेवानिवृत्त लोगों को कार्यालय आदेश के संदर्भ में उनके लाभ प्रदान किए जाएं।
Source: IANS
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