कर्नाटक: अयोग्य ठहराए जाने वाले 17 विधायक लड़ सकते हैं उपचुनाव!

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सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए 17 विधायकों को राहत प्रदान करते हुए चुनाव लड़ने के आदेश दे दिए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने 17 विधायकों को चुनाव लडने से अयोग्य करार दे दिया था।

खास खबर पर छपी खबर के अनुसार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें फैसला दिया गया है कि सभी 17 विधायक उपचुनाव लड़ सकते हैं। कल से हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने वाले हैं। हम सभी 17 सीटें 101 प्रतिशत जीतने जा रहे हैं।

वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के खिलाफ मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं।

उन्होंने ट्वीट कर बताया कि क्या राजनीति की शुचिता की रोज़ दुहाई देने वाले मोदी जी अब ‘नाजायज़’ येदयुरप्पा सरकार को बर्खास्त करने का साहस दिखाएंगे? , क्या ‘ऑपरेशन कमल’ की निष्पक्ष जांच होगी? और क्या येदयुरप्पा व अमित शाह की भूमिका की जांच होगी?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पीकर द्वारा विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने को सही ठहराया गया है। अर्थात कांग्रेस और जेडीएस के ये 17 विधायक अब अयोग्य साबित हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से विधायकों को कुछ राहत भी मिल गई है, जिसके तहत सभी दोबारा चुनाव लड़ सकेंगे।