मध्य प्रदेश में अब ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण का कोटा 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 फीसदी आरक्षण वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान राज्य में पहले ही लागू हो चुका है। बता दें कि इस अध्यादेश पर राज्यपाल की मुहर के साथ ही राज्य में कुल कोटा 70 प्रतिशत से अधिक हो गया है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करते हुए शनिवार को एक अध्यादेश लाई थी।
इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम के अनुसार, राज्य में मौजूदा ढांचे की बात करें तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (SC) के लिए 16 फीसदी आरक्षण है। वहीं अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 20 फीसदी आरक्षण की सीमा तय है।
वहीं, ओबीसी के लिए अभी तक आरक्षण 14 फीसदी था जिसे अब बढ़ाकर 27 फीसदी कर दिया गया है। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद अब लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह आरक्षण लागू हो जाएगा।