समझौता एक्सप्रेस में बम ब्लास्ट के आरोपी असीमानंद सहित अन्य तीन आरोपियों को सजा पर फैसला अब 14 मार्च को आएगा . कोर्ट ने इस मामले का फैसला 14 मार्च के लिए सुरक्षित रखा है. असीमानंद सहित अन्य तीनों आरोपी आज हरियाणा की पंचकुला स्थित स्पेशल एनआईए कोर्ट में पेश हुए थे. इस मामले में असीमानंद के अलावा आरोपी कमल चौहान, लोकेश शर्मा व राजिंदर चौधरी भी पंचकुला की एनआईए कोर्ट में पहुंचे थे. उम्मीद जताई जा रही थी कि आज कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देगी.
नई दिल्ली व पाकिस्तान के लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी, 2007 को हुए विस्फोट में 68 लोगों की मौत हो गई थी, इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी थे. करीब 43 पाकिस्तानी लोगों की मौत हुई थी. 20 फरवरी, 2007 को इस मामले की जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था. इसमें असीमानंद का नाम आया था.
समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हरियाणा के पानीपत के निकट हुआ था. करीब 72 साल के असीमानंद पर विस्फोट संबंधी कई और मुक़दमे थे, जिनमें उन्हें पहले ही बरी किया जा चुका है. इस समय असीमानंद अब सिर्फ 2007 के समझौता एक्सप्रेस ट्रेन विस्फोट मामले में मुकदमे का सामना कर रहे थे. गुजरात निवासी और वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख असीमानंद पूर्व में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े थे.