सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने, राष्ट्रपति शासन की वैधता और राज्य में लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई होगी.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे और एस अब्दुल नजीर की पीठ कुछ नई याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एक याचिका जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने दायर कर अपने परिवार वालों और संबंधियों से मिलने की इजाजत मांगी है.
आजाद ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के बाद दो बार राज्य में जाने की कोशिश की है, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हवाई अड्डे से वापस भेज दिया. ऐसे में उन्होंने शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी है, ताकि वे अपने परिवार के सदस्यों से मिल सकें.
आजाद ने याचिका दाखिल किए जाने को लेकर रविवार को कहा, ”यह याचिका मैंने निजी रूप से एक सांसद और जम्मू-कश्मीर के निवासी के तौर पर दाखिल की है. मैं मानवता के आधार पर उन लाखों लोगों का हाल जानना चाहता हूं, इसका राजनीति से कोई लेनदेना नहीं है.”
सज्जाद लोन की याचिका
जम्मू और कश्मीर पीपुल्स कांफ्रेंस पार्टी के प्रमुख सज्जाद लोन ने भी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने और राज्य के पुनर्गठन की वैधता को चुनौती दी है.
बाल अधिकार कार्यकर्ता इनाक्षी गांगुली और प्रोफेसर शांता सिन्हा ने भी विशेष दर्जा खत्म करने के बाद जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से बच्चों को गैरकानूनी रूप से कैद करने के खिलाफ एक याचिका दायर की है.