चेन्नई उपनगरीय ट्रेनों में महिलाओं के लिए कोई समय प्रतिबंध नहीं

   

चेन्नई, 24 जून । चेन्नई में अब महिलाओं को उपनगरीय ट्रेनों में बिना किसी समय की पाबंदी के यात्रा करने की अनुमति होगी। महिलाओं को भी अपनी यात्रा के लिए वापसी टिकट खरीदने की अनुमति होगी, जबकि गैर-आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले पुरुषों को केवल व्यस्त घंटों के दौरान सुबह 7.30 बजे से सुबह 9.30 बजे तक और शाम 4.30 बजे से 7.30 बजे तक यात्रा करने की अनुमति होगी।

दक्षिण रेलवे की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए नियम शुक्रवार से लागू किए जाएंगे।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को लंबी दूरी की ट्रेनों में चढ़ने के लिए रेलवे स्टेशनों तक पहुंचने के लिए उपनगरीय ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति होगी। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों से शहर पहुंचने वाले लोगों को भी उपनगरीय ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति होगी।

राज्य या केंद्र सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अदालतों और निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को उच्च अधिकारियों से अनुमति पत्र और एक पहचान पत्र के साथ ड्यूटी के लिए यात्रा करने की अनुमति होगी।

रेलवे स्टेशनों या ट्रेनों में बिना फेस मास्क के दिखने वाले किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दक्षिण रेलवे कुछ दिनों में और ट्रेन सेवाएं चलाएगा।

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