श्रीनगर, 2 जून । जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एक अंतिम संस्कार में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में बुधवार को आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस सूत्रों ने कहा कि सड़क दुर्घटना पीड़ित के अंतिम संस्कार के दौरान नारे लगाने के लिए आठ लोगों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 क तहत मामला दर्ज किया गया था।
एक सूत्र ने कहा, चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य चार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
अधिनियम के तहत, एक व्यक्ति को किसी भी गैरकानूनी गतिविधि की वकालत करने, उकसाने, सलाह देने या कमीशन के लिए उकसाने के लिए सात साल के कारावास का सामना करना पड़ सकता है।
Source: IANS
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