जम्मू-कश्मीर में कुछ ढील के साथ बढ़ाया गया लॉकडाउन

   

श्रीनगर, 30 मई । जम्मू-कश्मीर सरकार ने रविवार को कुछ सार्वजनिक गतिविधियों में आंशिक छूट के साथ केंद्र शासित प्रदेश के सभी 20 जिलों के लिए सोमवार से प्रभावी नए लॉकडाउन के दिशानिर्देश जारी किए हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 24 के तहत नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और तकनीकी/कौशल विकास संस्थान 15 जून तक छात्रों को ऑन-कैंपस/इन-पर्सन शिक्षा प्रदान करने के लिए बंद रहेंगे।

सभी स्कूल और कोचिंग सेंटर 15 जून तक बंद रहेंगे।

सभी सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, क्लब, जिम, स्पा, मसाज सेंटर और पेड पार्क बंद रहेंगे।

शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में तीन दिन नाई की दुकानें, सैलून/पार्लर खुले रहेंगे।

सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, पहले से लागू एसओपी के अधीन।

रात आठ बजे से सुबह सात बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात को आठ बजे से लेकर सोमवार सुबह सात बजे तक लागू रहेगा।

रेस्टोरेंट और होटल सिर्फ इन-हाउस गेस्ट और होम डिलीवरी के लिए खुले रहेंगे।

रेड के रूप में वगीर्कृत पांच जिलों में सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा।

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