तबलीगी जमात : आरोप तय किये जाने के खिलाफ 35 विदेशियों की अर्जी खारिज

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दिल्ली की एक अदालत ने सरकार के कोविड-19 दिशा-निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन कर तबलीगी जमात के आयोजन में भाग लेने के मामले में आरोप तय करने के खिलाफ 35 विदेशी नागरिकों द्वारा दायर याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

अवर सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि पुलिस ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ महामारी कानून, आपदा प्रबंधन कानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के तहत आरोप तय करने के लिए पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य पेश किए हैं।

 

सभी 35 याचिकाओं में अलग-अलग आदेश में न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत को आदेश में कोई कमजोरी, अवैध और अनियमितता नजर नहीं आयी। समीक्षा याचिका में कोई गुण नहीं है, ऐसे में उसे खारिज किया जाता है।’’