तबलीग जमात : 14 देशों के नागरिकों को सशर्त देश लौटने की इजाज़त !

   

निजामुद्दीन मरकज में गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होने और वीजा नियमों के उल्लंघन समेत दर्जनभर आरोपों का सामना कर रहे विदेशी नागरिकों को राहत मिलनी शुरू हो गई है। रोजाना दर्जनों विदेशी नागरिकों को प्री-बार्गेनिंग प्रक्रिया के तहत जुर्माने की शर्त पर मुकदमे से छुटकारा दिया जा रहा है और देश लौटने की अनुमति भी मिल रही है। सोमवार को 14 देशों के नागरिकों को साकेत अदालत ने अपराध कबूलने पर जुर्माना भरने के निर्देश दिए। हालांकि, पांच देशों के नागरिकों ने अपराध कबूलने की बजाय मुकदमे का सामना करने की इच्छा जाहिर की।

साकेत स्थित मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हिमांशु की अदालत ने अपराध कबूलने वाले अलजीरिया, बेल्जियम, यूके, इज्पिट और फिलीपींस के नागरिकों को दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भरने की शर्त पर छोड़ने के निर्देश दिए। वहीं, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आशीष गुप्ता की अदालत ने सूडान के पांच नागरिकों को पांच-पांच हजार रुपये की जुर्माना रकम भरने की शर्त पर रिहाई दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने चीन, मोरक्को, उक्रेन, इथोपिया, फिजी, ब्राजील और अफगानिस्तान के नागरिकों को पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माना भरने पर रिहा कर दिया।

एसडीएम व एसीपी भी हुए पेश
मामले में लाजपत नगर इलाके के सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, दिल्ली पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त व निजामुद्दीन थाने के इंस्पेक्टर भी अदालत में पेश हुए। दरअसल, ये सभी इन मामलों के शिकायतकर्ता हैं। प्री-बार्गेनिंग की प्रक्रिया के दौरान अदालत ने इन शिकायतकर्ताओं से पूछा कि इनके मुकदमों को निपटाने से उन्हें तो कोई आपत्ति तो नहीं है। इसके जवाब में तीनों अधिकारियों ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मुकदमे का सामना करने की इच्छा जताई
सुनवाई के दौरान चौंकाने वाली बता यह सामने आई कि एक तरफ जहां अदालतें नरम रुख अपना रही हैं वहीं, जमात में शामिल होने आए दो सूडान, जार्डन, अमेरिका, रुस, कजाख्सतान एवं एक प्रवासी भारतीय ने मुकदमे का सामना करने की मंशा जाहिर की। बचाव पक्ष की अधिवक्ता अशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह, फहीम खान एवं अहदम खान ने इन आरोपियों की पैरवी की।

कजाकिस्तान के 85 नागरिकों को जमानत
साकेत अदालत ने सोमवार को निजामुद्दीन मरकज में जमात में शामिल कजाकिस्तान के 85 नागरिकों को जमानत दे दी। इन नागरिकों को होटल से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से साकेत अदालत में पेश किया गया। इन विदेशियों के वकीलों का कहना है कि वह मंगलवार को प्री-बार्गेनिंग के तहत अदालत में याचिका दाखिल करेंगे।

34 देशों के 530 जमातियों को जमानत
अब तक अदालत से 34 देशों के 530 विदेशी नागरिकों को जमानत मिल चुकी है। ये सभी निजामुद्दीन मरकज में जमात में हिस्सा लेने आए थे। इन पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन समेत दर्जन भर से ज्यादा आरोप लगे थे। पुलिस ने कुल 956 विदेशी नागरिकों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। अब इन नागरिकों को जमानत के साथ ही प्री-बार्गेनिंग के तहत अपराध कबूलने पर जुर्माने की शर्त पर रिहा किया जा रहा है।