तेलंगाना- कब्रिस्तान अतिक्रमण पर वक्फ बोर्ड को लेकर HC ने कही बड़ी बात !

,

   

मुस्लिम कब्रिस्तानों के अतिक्रमणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर निष्क्रियता व्यक्त करते हुए मंगलवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की  और कहा की वक्फ बोर्ड अक्षम है। अतिक्रमणकारियों से मुस्लिम कब्रिस्तानों की सुरक्षा के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

पिछली सुनवाई के दौरान तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हैदराबाद, सिकंदराबाद, और रंगा रेड्डी जिले में मौजूद अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की संख्या के संबंध में एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। इस संबंध में भी कि क्या इन कब्रिस्तानों पर कोई अतिक्रमण किया गया है या नहीं? यदि वक्फ बोर्ड को यह पता चलता है कि कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण किया जा रहा है, तो वक्फ बोर्ड को भी कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई के संबंध में न्यायालय को सूचित करना चाहिए।

राज्य वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विजय सेन रेड्डी की एक पीठ ने सरकार से सवाल किया था कि कब्रिस्तान के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मामले क्यों नहीं दर्ज किए गए। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि “वक्फ बोर्ड इस मामले में अक्षम प्रतीत होता है” और बोर्ड को लगता है कि अतिक्रमण एक बहुत ही आम मुद्दा है।