तेलंगाना में नए मोटर व्हीकल ऐक्ट पर अमल, ट्रांसपोर्ट विभाग के आदेश के बाद किया जाएगा

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हैदराबाद: नए मोटर व्हीकल ऐक्ट की शक़ पर तेलंगाना में अभी तक अमल नहीं किया गया है क्योंकि राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट की ओर से इस संबध से कोई भी आदेश जारी नहीं किए गए हैं। अनिल कुमार ऐडीशनल कमिशनर पुलिस (ट्रैफ़िक) हैदराबाद ने बताया कि हैदराबाद और तेलंगाना भर में नए मोटर व्हीकल ऐक्ट 2019 की शक़ पर अमल, इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से आदेश जारी करने के बाद किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने मुहिम का आग़ाज़ किया है ताकि जनता को इस ऐक्ट के शक़ के बारे में जागरुत किया जा सके। इस ऐक्ट को पार्लीमैंट में मंज़ूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस ऐक्ट की मंज़ूरी के फ़ौरी बाद हैदराबाद ट्रैफ़िक पुलिस ने मुहिम की शुरूआत की ताकि जनता को इस ऐक्ट के विभिन्न शक़ के बारे में बताया जा सके। उन्होंने कहा कि आदेश जगह जगह पर पोस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं जिसमें इस नए ऐक्ट के शक़ को उजागर किया जा रहा है। उन्होंने ट्रैफ़िक कानून पर अमल करने का जनता को मश्वरा देते हुए कहा कि ये कानून समाज के फ़ायदे में ही तैयार किए गए हैं।