नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्चतर न्यूनतम मजदूरी पर दिल्ली सरकार की मार्च 2017 की अधिसूचना को बरकरार रखने के एक दिन बाद, श्रम मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि दिवाली से पहले संशोधित न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए 21 अक्टूबर को बैठक बुलाई गई थी।
राय ने 21 अक्टूबर को श्रम विभाग के अधिकारियों की एक बैठक बुलाते हुए ट्वीट किया, “दिवाली से पहले कर्मचारियों और वर्करों को बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा।”
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा था कि यह बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी पर जल्द ही अंतिम अधिसूचना जारी करेगा।
राज्य सरकार ने खाद्य पदार्थों और कपड़ों की औसत कीमतों और आवास, बिजली आदि जैसी अन्य बुनियादी जीवन आवश्यकताओं के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय की थी।
अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 14,842 रुपये प्रति माह, अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए 16,341 रुपये प्रति माह और कुशल श्रमिकों के लिए 17,991 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है।